बैटरी चालित वाहन होंगे पंजीकरण शुल्क से मुक्त
दिल्ली. देश में बैटरी चालित अथवा
इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भिन्न पंजीकरण शुल्क की अदायगी के लिए आवश्यक कदम उठाए
हैं। इसके लिए मंत्रालय ने 18 जून, 2019 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, ताकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 81 को संशोधित किया जा सके। संशोधन का उद्देश्य बैटरी चालित वाहनों
को पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी करने अथवा उसके नवीकरण और नया पंजीकरण चिन्ह (मार्क)
प्रदान करने के लिए शुल्क अदायगी से मुक्त करना है। इसका मतलब यही हुआ कि
इलेक्ट्रिक वाहनों को इस तरह के पंजीकरण प्रभार या शुल्क से मुक्त कर दिया
जाएगा।
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